RTPS Bihar Apply Online, Application Status & Certificate Download 2025
Short Information
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार द्वारा Right to Public Service (RTPS) के अंतर्गत नागरिकों को विभिन्न प्रमाण-पत्र सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पोर्टल के जरिए बिहार के पात्र नागरिक आवासीय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, नॉन क्रीमी लेयर (NCL) तथा EWS प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन हैं और प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद डाउनलोड भी किए जा सकते हैं।
Important Dates
- Last Updated: 12 July 2025
Application Fees
RTPS Bihar के अंतर्गत उपलब्ध सभी सेवाओं के लिए आवेदन शुल्क ₹0/- (निःशुल्क) रखा गया है।
Eligibility / Service Details
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- सेवा के अनुसार संबंधित दस्तावेज एवं विवरण होना अनिवार्य है।
- सभी सेवाएं पुरुष एवं महिला दोनों आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं।
Available Services (RTPS Bihar)
- निवास (Residential) प्रमाण-पत्र
- जाति (Caste) प्रमाण-पत्र
- आय (Income) प्रमाण-पत्र
- चरित्र (Character) प्रमाण-पत्र
- नॉन क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण-पत्र
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण-पत्र
How To Apply Online (RTPS Bihar)
- आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नया पंजीकरण करें या लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद संबंधित सेवा का चयन करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- आवश्यक दस्तावेज एवं फोटो अपलोड करें।
- आधार या वैकल्पिक पहचान पत्र के माध्यम से सत्यापन पूरा करें।
- आवेदन सबमिट कर पावती (Acknowledgement) डाउनलोड करें।
How To Download RTPS Bihar Certificate
- RTPS Bihar पोर्टल पर जाएं।
- Citizen Section में “Download Certificate” विकल्प चुनें।
- Service Type का चयन करें।
- Application Reference Number एवं Applicant Name दर्ज करें।
- Download Certificate बटन पर क्लिक कर प्रमाण-पत्र डाउनलोड करें।
RTPS Bihar Application Status Check
- आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- Citizen Section से “Track Application Status” पर क्लिक करें।
- Application Reference Number या OTP विकल्प चुनें।
- आवेदन से संबंधित विवरण दर्ज कर Submit करें।
- स्क्रीन पर आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।
Important Information
- जाति प्रमाण-पत्र की वैधता स्थायी होती है।
- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की वैधता स्थायी होती है, जबकि अस्थायी निवास प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होता है।
- आय प्रमाण-पत्र जारी तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहता है।
- सत्यापन के बाद मूल दस्तावेज वापस कर दिए जाते हैं।
Important Links
| Link Name | Link |
|---|---|
| Register Yourself | Click Here |
| Apply Online For Certificate | Click Here |
| Track Application Status | Click Here |
| Download Certificate | Click Here |
| Official Website | Click Here |
Important Note
यह जानकारी आधिकारिक रूप से उपलब्ध विवरण के आधार पर तैयार की गई है। किसी भी सेवा के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रमाण-पत्र से संबंधित अंतिम एवं प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें।
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